Haryana Pension News: सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का बड़ा झटका! नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, जानें पूरी खबर

Haryana Pension News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ही फैसला लिया है। और उनका बड़ा ही झटका दिया है।

हरियाणा सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हो चुके पेंशन भोगियो कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस की रिकवरी का एक पद आदेश दे दिया है। सरकार ने इसको रिकवरी करने के लिए एक साथ नहीं किया है। इसे किस्तों पर देने के लिए कहा है और यह रिकवरी यानी हरियाणा सरकार इसके रिकवरी जून 2024 से करवाई जाएगी।

हरियाणा सरकार के फैसले के बाद पेंशनर को जनवरी 2025 से कम पेंशन का लाभ मिल पाएगा। सरकार के हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक रूप से बड़ी सूचना देदी है। इससे आगे हरियाणा सरकार ने पेंशन देने वाले बैंकों को भी कमयूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दे की आदेश को हाई कोर्ट द्वारा पहले रोका गया था लेकिन अब इसको again फिर से शुरू कर दिया गया है।

 

हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सुनाई गई एक फैसले के अनुसार यह सभी निर्देश जारी किए गए हैं। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में एक केस के चलते कहा गया था कि हरियाणा में भी यह आदेश जल्द से जल्द लागू होने चाहिए। हम आपको बता दें कि इस साल जून में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कमयूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश जारी कर दिया था। यह सभी आदेश उनके लिए लागू होंगे जिन्हें रिटायरमेंट हुए 10 साल हो चुके हैं या उससे ऊपर हो चुके हैं।

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