Haryana Government employee news: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा लागू कर दी है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि आज हम आपको बताने वालेहैं। हरियाणा सरकार के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारी और उनके सरकारी कर्मचारियों के लिए फैसला लिया है। की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 20 लख रुपए से अधिक ₹25 लाख कर दिया गया है साफ भाषा में कहे तो अब इसे 25% बढ़ा दिया गया है।
यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ही इसकी पूरी जानकारी दी गई है और यह सारा फैसला हरियाणा के वित्त मंत्री के आगे हुआ है मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार के अंदर काम कर रहे सरकारी और सरकारी कर्मचारियों को काफी वित्तीय सहायता मिलने वाली है और यह बहुत बड़ी खुशखबरीहै।
यह होंगे ग्रेच्युटी से जुड़े नियम
सबसे पहला नियम है हरियाणा सरकार के अंदर जो भी कोई कर्मचारी 5 साल से ऊपर की सेवा हरियाणा सरकार के अंदर दे चुका है उन सभी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है और 1972 के अनुसार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है।
हरियाणा में ग्रेच्युटी कल भूमि कर्मचारियों को दिया जाता है जिसकी सेवा कम से कम 5 साल होनी चाहिए या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए इस कर्मचारी को इसका लाभ दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने पर उसकी सेवानिवृत्ति या फिर डिक्लेरेशन पत्र पर एक अपवाद भी लिखा जाता है कि आपकी सेवा 5 साल से ऊपर या 5 साल से कम है या फिर 5 साल की है उन्हें पर यह सभी शर्तें लागू हो जाती है कि उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा या नहीं।